जयपुर(नि.सं.)। अजमेर में दो मालिको/भागीदारों को तुरन्त कारावास की औषधि व्यवसाय किया जा रहा है, जिसकी के विरूद्ध दिनांक 06.03.2012 को मेडिकल स्टोर्स फर्म मैसर्स किशोर मेडिकल सजा से दण्डित किये जाने के बजाय जांच व निरीक्षण विभाग के अधिकारियों परिवाद दायर किया गया। अन्य फर्म मैसर्स स्टोर, डिग्गी बाजार तथा मैसर्स क्षेत्रपाल सदाचार की परिवीक्षा पर सर्षत छोड़ा। द्वारा की गई जिसमें इस फर्म को औषधि का क्षेत्रपाल हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, कचहरी मेडिकल स्टोर द्वारा बिना लाईसेंस औषधि नियंत्रक, श्री राजा राम शर्मा, ने विक्रय अन्य फर्मों द्वारा किया जाना पाया रोड़, अजमेर को जारी लाईसेंस दिनांक नवीनीकरण के दवाओं का व्यापार करने का बताया कि फर्म मैसर्स किषोर मेडिकल स्टोर गया तथा फर्म द्वारा अपने स्पष्टीकरण में 17.11.2009 तक ही वैध थे। औषधि दोषी मानते हुए माननीय सेषन न्यायालय, का लाईसेंस उनके आवेदन पर औषधि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त फर्म का अजमेर द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियंत्रण संगठन द्वारा दिनांक 01.01.2008 व्यवसाय किया जाना स्वीकार किया। जिस निरीक्षण दिनांक 03.11.2011 को किया अधिनियम 1940 तथा नियमावली 1945 को निरस्त कर दिया था बाद में षिकायत पर औषधि नियंत्रण अधिकारी, अजमेर द्वारा गया जिस पर फर्म द्वारा औषधियों के क्रय के तहत दोनों फर्मों को दो-दो हजार रूपये प्राप्त होने पर कि लाईसेंस निरस्त होने के अभियोजन स्वीकृति पष्चात् न्यायालय में विवरण प्रस्तुत किये गये परन्तु विक्रय से दण्डित किया तथा फर्म पश्चात भी फर्म द्वारा नियमित रूप से भागीदार श्री मुरलीधर तथा श्री किषोर कुमार विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये। साइबर क्राइम दिल्ली से गोवा जाते एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया
अजमेर में बिनालाईसेंसनवीनीकरण कै मेडिकल स्टोर चलाने पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना जयपुर(नि.सं.)। अजमेर में दो मालिको/भागीदारों को तुरन्त कारावास की औषधि व्यवसाय किया जा रहा है, जिसकी के विरूद्ध दिनांक 06.03.2012 को